नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जाम से राहत: ट्रैफिक पुलिस ने ‘नो एंट्री’ नियम में बदलाव किया

Traffic Regulations: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ‘ नो एंट्री’ योजना में बदलाव किए हैं। अब भरी और हल्के कमर्शियल वाहनों को कुछ खास समय पर शहर के व्यस्त रास्तों पर प्रवेश करने से रोका जाएगा।

 Traffic Regulations:कौन से वाहन होंगे प्रतिबंध?

ट्रैफिक पुलिस ने 33 महत्वपूर्ण सड़कों को चिन्हित किया है जहां सुबह 7:00 से और शाम को 5:00 बजे से किसी भी प्रकार के भारी मध्य और हल्के कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा

 Traffic Regulations:पुलिस के विशेष अधिकारों का उपयोग

डीसीपी ट्रैफिक जमुना प्रसाद ने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 के तहत इस योजना को लागू किया है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग जाम की समस्या से बच सके।

 Traffic Regulations:किन-किन सड़कों पर लागू होगा यह नियम

नोएडा ग्रेटर,  नोएडा एक्सप्रेसवे,  सेक्टर 14ए,  फ्लाई ओवर से परी चौक तक एमपी वन और MP3 बोर्ड ओखला, बैराज पुल, डीएससी मार्ग समेत 33 सड़कों पर यह नो एंट्री नियम लागू होगा।

Traffic Regulations: दिल्ली की तर्ज पर नो एंट्री योजना

दिल्ली की तरह नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी सुबह और शाम के पीक आवर में भारी वाहनों का प्रवेश बना रहेगा, ताकि जान से राहत मिले। इस योजना से सड़कों पर ट्रैफिक काम होगा और लोग आसानी से आ जा सकेंगे।

Traffic Regulations:Atta मार्केट में ऑटो रिक्शा पर बेन

Atta बाजार के सामने की सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ने 7:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ऑटो और यह रिक्शा पर फिर से प्रतिबंध लगाया है। वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि यहां जाम की समस्या कम हो सके।

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