Dual license plates:सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड की BDO (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) नेहा कुमारी की पर्सनल गाड़ी पर दो अलग-अलग राज्यों के नंबर प्लेट देखी गई। गाड़ी के आगे बिहार रजिस्टर नंबर BR 06 DT 8204 और पीछे उत्तर प्रदेश का नंबर UP 14 CJ 7708 लगा हुआ है । इस गाड़ी पर पीछे के शीशे पर बिहार सरकार भी लिखा है और आगे प्रशासन प्रखंड विकास प्रति अधिकारी सौर बाजार सहरसा का बोर्ड लगा हुआ है । यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिस अधिकारी को सफाई देनी पड़ी ।
Dual license plates: BDO की सफाई जल्दबाजी में गलती हुई
वीडियो वायरल होने के बाद BDO नेहा कुमारी ने सफाई देते हुए कहा कि पहले गाड़ी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर थी लेकिन अब वह बिहार आई तो उन्होंने बिहार में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। मुजफ्फरपुर में नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया और बिहार का नंबर मिला। गाड़ी DTO जिला परिवहन अधिकारी ऑफिस भेजी गई है यहां आगे का नंबर प्लेट दी गई लेकिन पीछे की नंबर प्लेट नहीं हटाई जा सके। अधिकारी ने बताया, कि उन्हें कार्य पहुंचने की जल्दी थी इसीलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया इसी बीच गाड़ी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
Dual license plates:गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नियम
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार जब कोई गाड़ी खरीदी जाती है तो गाड़ी के मालिक को परिवहन विभाग द्वारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है । यह नंबर आगे और पीछे दोनों प्लेट पर एक समान होता है । यदि किसी का रजिस्ट्रेशन बदल जाता है तो उसे उसी जगह के नियमों के तहत एक नया नंबर दिया जाता है।
Dual license plates:रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के नियम
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 47 के तहत यदि कोई गाड़ी एक साल से अधिक समय तक दूसरे राज्य में रखी जाती है, तो उसे उसे राज्य का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए मूल राज्य से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना होता है और फिर नए राज्य के RTO मैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर किया जाता है। इस मे रोड टैक्स और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शामिल होती है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही नए राज्य की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) प्राप्त होती है।