Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर सुर्खियों में है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय ) के सामान की अभिलाषा से जुड़े मामले में 4 दिसंबर को रांची में एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए था। लेकिन, उन्होंने अदालत में हाजिर होने की बजाय इस आदेश को चुनौती देने का रास्ता चुना है।
Jharkhand News: कोर्ट ने दिया पेशी का आदेश
एमपी -एमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 25 नवंबर को उनकी याचिका खारिज करते हुए 4 दिसंबर को हाजिर होने के स्पष्ट आदेश दिया। लेकिन, मुख्यमंत्री ने इस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती देकर कानूनी लड़ाई को नया मोड़ दे दिया।
Jharkhand News: हाई कोर्ट में सोरेन की अपील
हेमंत सोरेन के अधिवक्ताओं – पीयूष चित्रेश, दीपांकर राय और श्रेय मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। यह मामला अब झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गया है। हाई कोर्ट का फैसला अब इस मामले की दिशा तय करेगा।
Jharkhand News: जमीन घोटाले की जड़ तक पहुंचा मामला
ईडी ने 19 फरवरी 2024 को सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में जमीन घोटाले की जांच के लिए उन्हें बार-बार संमन भेजने का जिक्र है। एजेंसी का कहना है कि सोरेन को 10 बार समन भेजे गए, लेकिन मैं केवल दो बार पेश हुए। इस अवहेलना को पीएमएलए ( प्रिवेशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट ) की धारा 63 और आईपीसी की धारा 174 के तहत गैर कानूनी माना गया।
ई डी के आरोपों पर कोर्ट का कड़ा रुख़
इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को सुनवाई क़े बाद संज्ञान लिया। बाद में यह मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद 5 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका दायर की। लेकिन, न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में इसे खारिज कर दिया।
10 समन दो बार पेशी और गिरफ्तारी
रांची के बड़गाई अंचल से जुड़े इस जमीन घोटाले मैं आईडी ने पहली बार 14 अगस्त 2023 को सोरेन को समन भेजा। इसके बाद उन्हें 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर और 29 दिसंबर 2024 में 13 जनवरी 22 जनवरी व 27 जनवरी को सामान भेजे गए।