Maharashtra : महाराष्ट्र सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जानकारी के अनुसार, धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले संबंधित प्राधिकरण को लिखित सूचना देना और अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
Maharashtra : ड्राफ्ट बिल को मिली मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति यदि अपना धर्म बदलना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। साथ ही इसकी लिखित जानकारी देना भी अनिवार्य होगा।
धर्म परिवर्तन के लिए प्राधिकरण की अनुमति जरूरी
राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को इस ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी। अधिकारियों के अनुसार, इस बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत जो भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन करना चाहता है, उसे 60 दिन पहले लिखित आवेदन देकर संबंधित प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
बताया गया है कि धर्म परिवर्तन होने के बाद 25 दिनों के भीतर उसे संबंधित प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराना भी जरूरी होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर धर्म परिवर्तन का पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो उस परिवर्तन को अमान्य माना जाएगा।