31 साल पुराने केस में पप्पू यादव को जमानत, फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे

Papu yadav: पटना की सिविल कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, फिलहाल उनकी रिहाई संभव नहीं है, क्योंकि वे एक अन्य आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

पप्पू यादव इस समय बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या 72/26 के तहत जेल में बंद हैं। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कल निर्धारित की गई है। जब तक इस केस में उन्हें जमानत नहीं मिलती, तब तक वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

 क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 1995 का है, जो पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मामले के शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी के जरिए उनका मकान किराए पर लिया और बाद में उस पर अवैध कब्जा कर लिया।

गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज

Papu yadav: इस प्रकरण में पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। लंबे समय से लंबित इसकेस में अब अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन दूसरे मामले में जमानत न मिलने के कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।

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