Meerut Blue Drum Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई। जिला जज अरविंद कुमार ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोनों दोषियों को मृत्युदंड दिया। दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों चुप रहे।
इस चर्चित हत्याकांड में करीब डेढ़ साल बाद अदालत ने सजा का ऐलान किया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इनमें उन लोगों की गवाही भी शामिल थी, जिनसे नीला ड्रम और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू खरीदे जाने की बात सामने आई थी।
Meerut Blue Drum Murder Case: पति की हत्या कर शव के किए थे टुकड़े
मुस्कान रस्तोगी पर अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने का आरोप था। जांच के मुताबिक, हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में भर दिया गया था। मामला सामने आने के बाद देशभर में इसकी चर्चा हुई थी।
30 सितंबर को जिला जज अरविंद कुमार की अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद बुधवार को अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
Meerut Blue Drum Murder Case:22 गवाहों के बयान के बाद आया फैसला
सौरभ राजपूत हत्याकांड में जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कराए। करीब 13 महीने तक चली अदालती प्रक्रिया में 126 तारीखों पर सुनवाई हुई। इसके बाद 30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया गया और 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान किया गया।
Meerut Blue Drum Murder Case: परिजन कर रहे थे फांसी की मांग
सजा सुनाए जाने से पहले सौरभ राजपूत की मां ने दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वह नवरात्र के दौरान पूजा-पाठ में दोनों को मृत्युदंड मिलने की प्रार्थना कर रही हैं। सौरभ के भाई राहुल राजपूत ने भी कहा था कि परिवार शुरू से ही दोनों को फांसी की सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि फैसला उनकी मांग के अनुरूप नहीं आता, तो परिवार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा।
19 मार्च 2025 को हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सौरभ की हत्या और उसके शव को नीले ड्रम में छिपाने के मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। अब अदालत ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है।