Bihar Government: जमीन पर कब्जा किया तो होगी छः महीने की जेल, जुर्माना भी देना होगा

Bihar Government: बिहार सरकार ने सरकारी जमीन मकान और अन्य संपत्तियों पर अवैध कब्जा रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। यह नया कानून बुधवार को विधानसभा में पास हो गया। आईएफ कानून का मकसद सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने और लीव पर जमीन लेने के बाद समय पर भुगतान न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना है।

Bihar Government: अवैध कब्जे पर होगी जेल और जुर्माना

अब सरकारी परिसरों पर अवैध कब्जा करने वालों को 6 महीने की जय और रुपए 10000 का जुर्माना लगेगा और दोनों सजा दी जाएगी। अगर किसी कोई सजा पर आपत्ति है तो वह एक हफ्ते के भीतर भवन निर्माण विभाग के सचिव के पास अपील कर सकता है।

 Bihar Government: पुराने कानून से हो रही थी परेशानी

पुराना कानून 1956 में लागू किया गया था,लेकिन उसमें समय के साथ उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं था। प्लीज पर भी दी गई सरकारी जमीन खाली करवाने और बायकाया किराया वसूल ने जैसे मुद्दे पर यह है कानून स्पष्ट नहीं था। इसलिए इसे संशोधित करना जरूरी था।

वरिसों से भी वसूली का प्रावधान

संबंधित कानून के तहत अब यदि लीज पर जमीन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका बकाया किराया उसके वारिसों से वसूला जाएगा। वारिसों और विविध प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी इस कानून में साफ कर दी गई है। नए प्रावधान के तहत सरकार अवैध कब्जे को रोकने के साथ सरकारी, सेमी गवर्नमेंट और अन्य वैधानिक संस्थाओं को जरूरत के हिसाब से परिसरों का आवंटन कर सकेगी।

 कब होगी कार्यवाही?

अगर कोई व्यक्ति आवंटन रद्द होने के बाद सरकारी परिसर खाली नहीं किया, तो उसे नोटिस दिया जाएगा। अगर नोटिस मिलने के एक हफ्ते के भीतर पैसे खाली नहीं किया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1956 के कानून को क्यों बदल गया?

भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने बताया कि 68 साल पुराने कानून में वर्तमान समय की जरूरत के मुताबिक प्रावधान नहीं थे। इससे सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हटाने और बकाया वसूली में कई परेशानी हो रही थी। अब नया कानून इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा। किन्हे कानून कानूनी सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित और उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

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